बरेली। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाये। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है या उसमें कोई संशोधन करना है, तो वह संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकता है । इसके साथ ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी विद्यार्थी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से भी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि जब हमारा नाम मतदाता सूची में सम्मिलित रहेगा, तभी हम अपने हिसाब से सोच समझ कर अच्छे व्यक्ति का चुनाव करके अपने देश को चलाने के लिए सरकार का चयन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा विशेष अभियान की तिथियां 4-5 नवम्बर व 25-26 नवम्बर एवं 2-3 दिसम्बर निर्धारित की गयी हैं।
जानिए किसके लिए कौनसा फार्म
फॉर्म-6 उनके लिये है जो विधानसभा मतदाता सूची में 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे और प्रथम बार आवेदन कर रहे हैं। फॉर्म-7 निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति एवं पूर्व में शामिल नाम को अपमार्जित करवाने के लिये है। फॉर्म-8 निवास परिवर्तन, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु उपयोग में लाया जायेगा।