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Glaxy Spa case: कोर्ट में हाजिर नहीं हुए सीओ, भवन मालिक को जमानत

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Sanjeev Sharma

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Bareilly News: कर्मचारीनगर में पुलिस चौकी से महज 50 मीटर दूर ग्लेक्सी स्पा (Galaxy Spa) मे सेक्स रैकेट पकड़े जाने के दावे की कोर्ट में कलाई खुलने लगी है। जिला सत्र न्यायालय न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम और थर्ड पंकज श्रीवास्तव को कोर्ट में तलब किया था लेकिन दोनों में से कोई भी हाजिर नहीं हुआ। सरकारी वकील रीतराम राजपूत की ओर से अर्जी दाखिल कर सीसीटीवी फुटेज पेश करने के लिए समय मांगा गया लेकिन कोर्ट ने खारिज करते हुए भवन मालिक मनोज यादव की जमानत मंजूर कर ली। वहीं स्पा संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

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बरेली के कर्मचारीनगर में पुलिस चौकी से महज 50 मीटर दूर सीओ थर्ड पंकज कुमार श्रीवास्तव ने 18 मई 2025 को ग्लेक्सी स्पा (Galaxy Spa) सेंटर के अंदर सेक्स रैकेट पकड़े जाने का दावा किया था। इस मामले में सीओ सिटी तृतीय पंकज श्रीवास्तव की ओर से नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की विवेचना सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम को सौंपी गई। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस की कलाई खुलने लगी।

Glaxy Spa case

एफआईआर में पुलिस ने 18 मई को छापा मारने की बात कही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 17 मई को पुलिस स्पा (Galaxy Spa) सेंटर पर पहुंची थी। इसी तरह भवन मालिक मनोज यादव को पुलिस ने 27 मई को उनके घर से गिरफ्तार किया लेकिन गिरफ्तारी 28 मई को दिखाई।

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पुलिस ने घटनास्थल पर सीसीटीवी लगे होने का जिक्र भी फर्द में नहीं किया। बृहस्पतिवार को जिला सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों ही सीओ हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से पेश सरकारी वकील ने अदालत से समय मांगा लेकिन जिला जज की कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए आरोपी मनोज यादव को जमानत दे दी।

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