लखनऊ। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (आरएसएसपी) के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समेत पांच आरोपियों के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। संघमित्रा पर पिता और तीन अन्य नामजद आरोपियों की मदद से पूर्व पति को तलाक दिए गए झूठी शादी रचाने और विधिसम्मत विवाह का दबाव बनाने पर जानलेवा हमला कराने के गंभीर आरोप हैं।
लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य, सांसद संघमित्रा मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला उर्फ चिंटू और ऋतिक सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। दरअसल, संघमित्रा मौर्य पर पूर्व पति से बिना तलाक लिए धोखे से दीपक स्वर्णकार से शादी करने का आरोप है। पिछली कई पेशियों पर गैरहाज़िर रहने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने इन सबके गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
वादी दीपक के मुताबिक वह और संघमित्रा मौर्या वर्ष 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। वादी के मुताबिक, संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद ने बताया था कि संघमित्रा का पूर्व पति से तलाक हो गया है। इस बात पर यकीन करके 3 जनवरी 2019 को दीपक ने संघमित्रा के घर पर उनसे शादी कर ली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए नोटरी शपथपत्र में संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बताया था। वादी के मुताबिक संघमित्रा का तलाक मई 2021 में हुआ था। वादी का आरोप है कि जब 2021 में उसने विधि विधान से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
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